अगर आप किसी भी खाद्य सामग्री कि सेल, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, इम्पोर्ट, आदि में सम्मिलित है तो आपको FSSAI (Licensing and Registration of Food Business Regulations,
2011) में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है|
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